न्यायालय द्वारा आत्महत्या व आई0टी0 एक्ट की घटना के आरोपी शाहवेज को छ: वर्ष के कारावास की सजा व जुर्माना

बुलन्दशहर : दिनांक 08.07.2018 को वादिया कु0 गुडिया पुत्री दिलदार खाॅ निवासी ग्राम अमरपुर खानपुर बुलन्दशहर द्वारा थाना खानपुर पर सूचना अंकित करायी थी कि उसकी सगाई गाॅव के ही लडके कामिल के साथ हुयी थी जिसने उसकेे भाई शहजाद को अपने घर बुलाकर अपने मोबाइल में वादिया की आपत्तिजनक फोटो व मैसेज दिखाए थे तथा बाद में एक अन्य मोबाइल न0-7900358630 से वादिया के भाई शहजाद के व्हाट्सएप पर उसकी बहन वादिया के आपत्तिजनक फोटो व मैसेज भेजकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैक मेल किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना खानपुर पर  मु0अ0सं0-238/2018 धारा 67ए सूचना प्रौधोगिकी संशोधन अधिनियम बनाम मो0न0-7900358630 पंजीकृत किया गया। दिनांक 24.07.2019 को वादिया गुडिया द्वारा बदनामी होने के कारण जहरीला पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या की गयी थी तथा अभियोग में धारा 306 भादवि की वृद्वि की गयी दौरान विवेचना,कार्यवाही में अभियुक्त शाहवेज पुत्र खुर्शीद निवासी बसीनागर थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर का नाम प्रकाश में आया था पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त शाहवेज को गिरफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था अपर पुलिस अधीक्षक, नगर नोडल अधिकारी के निर्देशन में उक्त अभियोग में प्रभारी माॅनीटरिंग सैल उ0नि0 तेजपाल सिंह व पैरोकार है0कान्स0 जगवीर थाना खानपुर द्वारा मा0 न्यायालय में प्रबल,प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणाम स्वरूप मा0 न्यायालय, ADJ-09, बुलन्दशहर द्वारा आज दिनांक 17.03.2020 को अभियुक्त शाहवेज को 06 वर्ष के कारावास की सजा व 15,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।